प्रेस नोट

��✏✏ - पटना उच्च न्यायालय ने दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ,इंडिया न्यूज टीवी चैनल)को न्यायालय में 18 जून 2015 को उपस्थित होने के लिए  सम्मन जारी किया है...

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प्रेस विज्ञप्ति 
धार्मिक भावनाओं को आहत किये जाने के कारण दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ, इंडिया न्यूज टीवी चैनल) और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज | 
दीपक चौरसिया एवं अन्य के खिलाफ पटना शहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया सम्मन 
संत श्री आशाराम जी बापू पर झूठे एवं बेबुनियाद बलात्कार के आरोप लगने के बाद इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल के दीपक चौरसिया ने संत श्री आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए अभियान शुरु किया था | झूठे एवं मनगढ़ंत न्यूज़ एवं “ गैंगऑफ़ आसाराम “ इत्यादि, कार्यक्रमों को इस कुप्रचार अभियान का आधार बनाया गया जबकि पुलिस द्वारा अभी तक इस प्रकार के कोई भी आरोप संत श्री आशाराम जी बापू पर नहीं लगाये गए थे |  
यह एक जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण आशय से दीपक चौरसिया एवं अन्य द्वारा स्वार्थपूर्ण एवं कुटिल अपराधिक उद्देश्य से संत श्री आशाराम जी बापू की भारत के सामान्य जनता के सामने छवि को ख़राब करने एवं करोड़ों शिष्यों की धार्मिक भावनाओं को आहत एवं उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया है | बिकाऊ एवं एक तरफा न्यूज़ दिखाना दीपक चौरसिया एवं उसकी कंपनी के लिए आम बात है | 
इसी कारण पटना के रहने वाले श्री दिलीप कुमार ने जिनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी, उन्होंने पटना शहर के कोर्ट में दीपक चौरसिया एवं अन्य आरोपी जिनमे इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निर्देशक भी सम्मलित है,  उनके खिलाफ 15 मई 2014 को शिकायत दर्ज कराई |  
पटना सिटी कोर्ट के न्यायालय ने सारी शिकायत को सुनकर एवंइसकी गंभीरता को देखतेहुए 18 जून2015 को सभी आरोपीगण जिनमे दीपक चौरसिया इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निर्देशक भी सम्मलित है, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 298 एवं 508 के तहत सम्मन जारी किया है | 
युवा सेवा संघ  
( संत श्री आशारामजी बापू की युवा शक्ति ) 
 
 

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